लॉयर वेलफेयर स्कीम के लिए दो हफ्ते में दस्तावेज जमा करें वकील: HC

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वकीलों को 'चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम' का लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेज जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इन तमाम दस्तावेजों में वकीलों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिल्ली सरकार को जमा करानी होगी. कोर्ट के द्वारा दिया गया 2 सप्ताह का समय 28 दिसंबर से शुरू होगा. दरअसल वेलफेयर स्कीम को लेकर कोर्ट में दिल्ली सरकार और बीमा कंपनियों ने बताया कि वकीलों के द्वारा अपने आश्रितों और दिए गए विवरणों में कई विसंगतिया देखने को मिली हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि दो सप्ताह का समय 28 दिसंबर, 2020 से शुरू होगा, उस समय तक, परिपत्र तैयार किया जाएगा और व्यापक रूप से दिल्ली बार कौंसिल के सभी सदस्यों के बीच इसे प्रसारित किया जाएगा. यह आदेश केवल उन वकीलों को ही वेलफेयर स्कीम का लाभ दिलाएगा , जिन्होंने तय समय सीमा से पहले पंजीकरण किया था, उन वकीलों को इस वेलफेयर स्कीम में नहीं जोड़ा जाएगा जो पहले पंजीकृत नहीं थे.

दिल्ली सरकार ने कहा कि बीमा पॉलिसियों के लिए दस्तावेज़ जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और वकीलों को अपना डेटा पूरा करने के लिए लिंक फिर से खोले जा रहे है. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बताया कि कैशलेस सेवाएं वकीलों को केवल तभी जारी की जा सकती हैं जब डेटा सटीक विवरण के साथ पूरा हो.

दिल्ली सरकार ने इसी साल 'लॉयर वेलफेयर स्कीम' को मंजूरी दी है. ये योजना दिल्ली के वकीलों को कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें ग्रुप (टर्म) इंश्योरेंस, ग्रुप मेडी-क्लेम, ई-लाइब्रेरी और दिल्ली में वकीलों के लिए क्रेच आदि शामिल हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 28,774 वकीलों को समूह (टर्म) जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान की जा रही है, जबकि एनआईएसीएल को 29,077 वकीलों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम बीमा पॉलिसियों के लिए चुना गया था. इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं वकीलों को मिल रहा है जो दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं.

Source :: 

Aaj Tak

https://www.aajtak.in/india/delhi/story/delhi-hc-gave-two-weeks-time-to-delhis-lawyers-to-submit-documents-for-cm-lawyers-welfare-scheme-1182183-2020-12-24