वकीलों के चैंबर उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय


दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वकीलों के चैंबर उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं और जिन्हें ऐसे कक्षों का आवंटन किया गया है, उन्हें इन्हें बेचने या किसी भी तरह हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चैंबरों में अधिकारों का हस्तांतरण कानून के विरोधाभासी है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने नयी दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) को निर्देश दिया कि यहां पटियाला हाउस अदालत में चैंबरों के आवंटन तथा हस्तांतरण से संबंधित कोई विशिष्ट नियम या फैसले हों तो उन्हें पेश किया जाए।

वकील कुलदीप कुमार के आवेदन पर यह निर्देश जारी किया गया। कुमार ने एनडीबीए को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। कुमार ने कहा कि उनके पिता को आवंटित किए गए चैंबर को उन्हें हस्तांतरित किए जाने के अनुरोध को बार एसोसिएशन द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने की उनकी याचिका पर निर्णय के लिए दस्तावेज जरूरी हैं

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NBT

नवभारत टाइम्स

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/chambers-of-lawyers-are-for-their-use-not-to-sell-delhi-high-court/amp_articleshow/80604859.cms