नकली नोट सिर्फ पास में होना गुनाह नहीं, जमानत देते समय बॉम्बे HC ने कहा


नकली नोट केवल पास में होने के कारण अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है। नोट नकली है इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद उसे चलन में लाया गया या उसका उपयोग किया गया ये दर्शाने वाले प्रमाण चाहिए। ऐसे प्रमाण आरोपपत्र में दिखाई नहीं दे रहे है। जिसकी वजह से एक जवान आरोपी को अधिक समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के राहुल वचकल (उम्र 19 साल) को जमानत देते समय ये निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबकि बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश भारती डांगरे ने अपने आदेश में आरोपी युवक को इस मुकदमें की सुनवाई में नियमित रूप से हाजिर रहने और मुकदमें में सरकारी पक्ष के सबूतों में छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त रखते हुए उसे हिदायत भी दी।

पिछले साल पुणे के नशीले पदार्थ प्रतिबंधक सेल के अधिकारियों ने पुणे के आंबेडकर कॉलेज के पास एक कार में पांच लाख 64 हजार 500 रुपये मूल्य के नकली नोट मिले थे। उसके बाद उन्होंने उस कार में बैठे राहुल वचकल (उम्र 19) और शुभम क्षीरसाकर (उम्र 24) के खिलाफ समर्थ पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था।

Source ::

Money Control

https://m.moneycontrol.com/hi/news/country/just-having-fake-notes-are-not-a-crime-bombay-hc-said-while-granting-bail_250397.html